50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा: पतंजलि के घी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

पतंजलि ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर किया 50 करोड़ की मानहानि का केस

ज़मीर हैदर । पत्रकार सत्ता
गोंडा/इंदौर। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पूर्व भाजपा सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामला पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर सिंह द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को निर्धारित है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2022 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से पतंजलि के घी को लेकर सवाल उठाए थे और उसे नकली बताते हुए लोगों से घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी। पतंजलि ने इन बयानों को अपनी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।

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जिला अदालत से हाईकोर्ट पहुंचा मामला

रिपोर्टों के मुताबिक, मामले की शुरुआत जिला अदालत से हुई थी। बाद में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े कानूनी मुद्दों के चलते मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। 15 सितंबर को हुई सुनवाई में ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी Patanjali Foods Limited vs Brij Bhushan Sharan Singh नाम से मामला दर्ज है। 30 जुलाई 2026 के रिकॉर्ड में मामला MP-4541-2026 के रूप में दर्ज दिखाई देता है।

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पतंजलि की ओर से अधिवक्ता विक्रम मालवीय ने अदालत में कंपनी की ओर से यह दावा रखा कि संबंधित बयानों से कंपनी की ब्रांड छवि प्रभावित हुई और आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि, इन दावों पर अंतिम निर्णय अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा

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