ट्राई ने सेवा गुणवत्ता नियमों में संशोधन का मसौदा जारी, 26 अगस्त तक मांगीं टिप्पणियां

TRAI ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा गुणवत्ता नियमों में संशोधन का मसौदा जारी

ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित

पत्रकार सत्ता न्यूज़
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) एवं ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024’ में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र जारी किया है। ट्राई ने मसौदा संशोधनों पर दूरसंचार कंपनियों, उद्योग संगठनों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं प्रति-सुझाव आमंत्रित किए हैं।

ट्राई ने बताया कि अगस्त 2024 में सेवा गुणवत्ता (QoS) ढांचे की व्यापक समीक्षा के बाद नए विनियम अधिसूचित किए गए थे, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हैं। इन नियमों के तहत मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीक-निरपेक्ष मानक, पारदर्शी रिपोर्टिंग व्यवस्था और उपभोक्ता हितों को मजबूत करने वाले प्रावधान लागू किए गए थे।

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प्राधिकरण के अनुसार, नियमों के क्रियान्वयन के दौरान मिले अनुभव, हितधारकों के सुझाव, नई तकनीकों के विकास और बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य सेवा गुणवत्ता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता-केंद्रित बनाना है।

ट्राई ने ‘एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) एवं ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026’ का मसौदा भी जारी किया है। इस पर लिखित टिप्पणियां 26 अगस्त 2026 तक तथा प्रति-टिप्पणियां 7 सितंबर 2026 तक ई-मेल के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं।

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प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित विनियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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