गैंगस्टर एक्ट में 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, बकेवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इटावा: गैंगस्टर एक्ट में 62 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क

आगरा के आरोपी की अपराध से अर्जित संपत्ति पर चला प्रशासन का बुलडोजर, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

पत्रकार सत्ता न्यूज़
इटावा/बकेवर। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बकेवर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करीब 62 लाख रुपये मूल्य की कथित अवैध अचल संपत्ति कुर्क कराई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी बाह (आगरा) के आदेश पर की गई।

पुलिस के अनुसार, थाना भरथना में वर्ष 2025 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 46/2025 में आरोपी बबलू पुत्र रामदास, निवासी विष्णुपुरा, थाना बाह (आगरा) के खिलाफ विवेचना चल रही थी। जांच में पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से तहसील बाह क्षेत्र में एक आवासीय प्लॉट खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने संपत्ति को अपराध से अर्जित मानते हुए कुर्की की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजी।

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जिलाधिकारी बाह के आदेश के बाद राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर कुर्की आदेश चस्पा किया गया और नियमानुसार मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई।

कुर्की की कार्रवाई तहसीलदार बाह सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक तथा पुलिस बल मौजूद रहा।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने कहा कि जिले में संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, ताकि अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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