यूपी पुलिस का एनसीएल पोर्टल लागू जांच अब पूरी तरह डिजिटल, ई साक्ष्य अपलोड अनिवार्य थानों की होगी रैंकिंग

त्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लागू डिजिटल विवेचना निगरानी पोर्टल

पोर्टल पर एक क्लिक करते ही संबंधित विवेचना की पूरी स्थिति उपलब्ध हो जाएगी

पत्रकार सत्ता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक मामलों की विवेचना को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एनसीएल (न्यू क्रिमिनल लॉ मॉनिटरिंग सिस्टम) पोर्टल लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब अधिकारियों को किसी मामले की प्रगति जानने के लिए विवेचक से अलग से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर एक क्लिक करते ही संबंधित विवेचना की पूरी स्थिति उपलब्ध हो जाएगी।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों और कमिश्नरेट में इस नई प्रणाली के संचालन की समीक्षा शुरू हो गई है। अधिकारियों को लंबित विवेचनाओं की समयबद्ध निगरानी, डिजिटल साक्ष्यों के सत्यापन और जांच की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता और नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप विवेचना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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पोर्टल पर प्रत्येक विवेचक को घटनास्थल के वीडियो, वादी और गवाहों के बयान, डिजिटल दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक ई साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि किसी मामले में साक्ष्य अधूरे पाए जाते हैं या वीडियो की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन ही सुधार के निर्देश जारी किए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार गंभीर अपराधों की विवेचना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। समय सीमा पार होने वाले मामलों की अलग से समीक्षा होगी। भविष्य में जिलों और थानों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन भी इसी पोर्टल के आधार पर किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानों को प्रोत्साहन तथा लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

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नई डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि कोई पीड़ित यह शिकायत करता है कि उसका बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया या जांच में लापरवाही हुई है तो पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर पूरी प्रक्रिया का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे विवेचना में पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिस की जवाबदेही भी मजबूत होगी।

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